नफरत भरे भाषण मामले में पक्षकार बनने को दायर की अर्जी

January 25, 2022

हिंदू सेना और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के दो दक्षिणपंथी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि हरिद्वार और दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोपों से संबंधित याचिका में पक्षकार के रूप में उन्हें शामिल किया जाए।

दोनों संगठनों ने इस मामले में हस्तक्षेप की अनुमति के साथ आवेदन दाखिल किए हैं।
चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस सूर्य कांत और हिमा कोहली की बेंच ने हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल में आयोजित हुए कार्यक्रमों में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर 12 जनवरी को केन्द्र, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी किए थे। गैर सरकारी संगठन हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दाखिल आवेदन में हिंदू समुदाय और उनके देवी-देवताओं के खिलाफ कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही तौकीर रजा, साजिद राशिदी, अमानतुल्ला खां, वारिस पठान समेत अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश राज्य सरकारों को देने का अनुरोध किया गया है। गुप्ता ने आवेदन में हिंदू समुदाय के सदस्यों, उनके देवी-देवताओं के खिलाफ दिए गए कथित घृणा भाषणों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश देने का अनुरोध भी किया है।

एक अन्य संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से हस्तक्षेप आवेदन दायर कर अनेक मुस्लिम नेताओं के कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों के इंटरनेट लिंक दिए हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए थे। याचिका में विशेष तौर पर 17 और 19 दिसम्बर, 2021 को हरिद्वार और दिल्ली में दिए गए कथित रूप से नफरत पैदा करने वाले भाषणों का उल्लेख किया गया और इस प्रकार के भाषणों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।
याचिका में कहा गया है कि एक कार्यक्रम हरिद्वार में यति नरसिंहानंद की तरफ से और दूसरा कार्यक्रम दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से आयोजित किया गया था और इन कार्यक्रमों में एक विशेष समुदाय के सदस्यों के नरसंहार का कथित तौर पर आविान किया गया था। उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार की घटना को लेकर पिछले साल 23 दिसम्बर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत संत धर्मदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे, यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज सहित कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।


सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली

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