केन्द्र सरकार ने सेमीकंडक्टर,इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए दी कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में ढील

June 5, 2025

सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड - SEZ) के लिए समीपस्थ भूमि क्षेत्र मानदंडों में ढील दी है, जो विशेष रूप से सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण में संलग्न होना चाहते हैं।

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार,‘‘जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र, खासतौर पर अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए स्थापित किया जाता है, वहां संलग्न भूमि क्षेत्र दस हेक्टेयर या उससे अधिक होगा।’’ यह पहले 50 हेक्टेयर था।

इसमें कहा गया, इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटकों में डिस्प्ले मॉड्यूल उप-असेंबली, कैमरा मॉड्यूल उप-असेंबली, बैटरी उप-असेंबली विभिन्न प्रकार के अन्य मॉड्यूल उप-असेंबली, मुद्रित सर्किट बोर्ड, बैटरी के लिए ली-आयन सेल, मोबाइल एवं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर घटक, श्रवण योग्य तथा पहनने योग्य उपकरण शामिल होंगे।

अधिसूचना में यह भी कहा गया कि अनुमोदन बोर्ड (एसईजेड के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय) उन मामलों में भार-मुक्त क्षेत्र की शर्त में ढील दे सकता है, जहां क्षेत्र केंद्र या राज्य सरकार या उनकी अधिकृत एजेंसी को बंधक या पट्टे पर दिया गया हो।


भाषा

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