
Money Laundering Case: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईडी के धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। जैन के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी थी।
सूत्रों ने मंगलवार को बताया, गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और ‘पर्याप्त सबूतों’ के आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था।
बीएनएसएस की धारा 218 लोक सेवकों और जजों के खिलाफ मुकदमे से संबंधित है।
यह आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किए गए कथित अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप लगाने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है।
सूत्रों ने बताया, अब ईडी एक नया पूरक आरोपपत्र दाखिल कर अदालत को राष्ट्रपति द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी के बारे में सूचित करेगा।
ईडी ने जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदों से जुड़े धन शोधन का मामला दर्ज किया और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
समयलाइव डेस्क नई दिल्ली |
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