
दिल्ली सरकार ने स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और सभागार सहित सात वाणिज्यिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले विनियमन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कदम दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के 19 जून, 2025 के आदेश के अनुसरण में उठाया गया है।
उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 4 के साथ धारा 28(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसी अधिनियम की धारा 28(1) के तहत इन व्यावसायिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पुलिस आयुक्त को दी गई पूर्व मंजूरी को वापस ले लिया है।
यह आदेश दशकों से चले आ रहे नियमों को प्रभावित करता है, जिनमें स्विमिंग पूल के लिए 1980 में लागू किए गए नियम और होटल, भोजनालयों और अन्य मनोरंजन प्रतिष्ठानों के लिए 2023 में लागू किए गए हाल के नियम शामिल हैं।
उपराज्यपाल के निर्देश के बाद पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सात नियमों को निरस्त करने संबंधी एक औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जो अब जारी होने की तिथि से अमान्य माने जाएंगे।
इससे पहले 23 जून को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की थी कि पुलिस को अब व्यवसायों को लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है और पुलिस को अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे अपने मूल कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
भाषा नई दिल्ली |
Tweet