
असम मवेशी संरक्षण अधिनियम के कथित उल्लंघन के सिलसिले में लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया और राज्य भर में 1.7 टन से अधिक संदिग्ध गोमांस जब्त किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह के अनुसार, मवेशियों के अवैध वध और रेस्तरां में अनधिकृत रूप से गोमांस बेचने की घटनाओं की जांच के लिए मंगलवार को पूरे असम में अभियान चलाया गया।
उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, "अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ अभियान कल शुरू हुआ और हमने अब तक 196 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमने राज्य भर में विभिन्न स्थानों से 1,732 किलोग्राम संदिग्ध गोमांस भी जब्त किया है।"
सिंह ने बताया कि पिछले दो दिनों में पुलिस ने असम के लगभग सभी जिलों में 178 होटलों, रेस्तरां और बूचड़खानों की तलाशी ली है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।
असम में गोमांस का सेवन गैरकानूनी नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 उन इलाकों में मवेशी वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं। किसी मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में भी ये प्रतिबंध लागू होते हैं।
भाषा गुवाहाटी |
Tweet