UPI से लेकर पैन तक, एक जुलाई से बदल जाएंगे यह नियम, सीधा असर होगा आपकी जेब पर

June 30, 2025

एक जुलाई से कई नए वित्तीय नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। बता दें UPI चार्जबैक, नए तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग और पैन कार्ड के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई - NPCI) की ओर से हाल ही में सिस्टम को और आसान बनाने के उद्देश्य से UPI चार्जबैक नियमों में बदलाव किया जा रहा है।

फिलहाल, मौजूदा समय में बहुत अधिक दावों के कारण सभी चार्जबैक रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में सही चार्जबैक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए बैंक को यूपीआई रेफरेंस कंप्लेंट सिस्टम (यूआरसीएस - URCS) के जरिए एनपीसीआई (NPCI) के पास जाकर केस को व्हाइटलिस्ट करना पड़ता है।

एनपीसीआई (NPCI) की 15 जुलाई के बाद इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। अगर बैंक को कोई चार्जबैक रिक्वेस्ट सही लगती है तो उसे वह एनपीसीआई से व्हाइटलिस्ट किए बिना प्रोसेस कर सकती है।

यूपीआई चार्जबैक (UPI Chargeback) एक औपचारिक विवाद है जिसे यूजर तब उठाता है जब कोई लेन-देन विफल हो जाता है या जब भुगतान की गई सेवा या उत्पाद वितरित नहीं किया जाता है। यह यूजर को बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से धन वापसी की मांग करने की अनुमति देता है।

बता दें कि साथ ही नए पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए एक जुलाई से आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इससे पहले आप किसी भी वैध दस्तावेज या जन्म प्रमाणपत्र के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते थे।

तत्काल टिकट बुकिंग के कई नए नियम जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगे। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल ट्रेन टिकट के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा।

इसके अलावा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन - GSTN) ने 7 जून, 2025 को घोषणा की थी कि अब मासिक जीएसटी (GST) भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी (Form GSTR-3B) को जुलाई 2025 से एडिट नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा, साथ ही जीएसटीएन (GSTN)  ने कहा था कि करदाताओं को देय तिथि से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद GST Return दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


समयलाइव डेस्क/सुरेन्द्र देशवाल
नई दिल्ली

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