सुप्रीम कोर्ट ने वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक पहले केंद्र ने गौरी की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 फरवरी को सुनवाई करने पर सहमत हुआ था।
हालांकि मामले का फिर से उल्लेख किए जाने पर चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड के नेतृत्व वादोन्नत करने का प्रस्ताव कथित तौर पर तब विवादास्पद हो गया, जब उनकी भाजपा से कथित संबद्धता के बारे में खबरें सामने आईं।
मद्रास हाईकोर्ट के बार के कुछ सदस्यों ने सीजेआई को पत्र लिखकर गौरी को हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को वापस लेने की मांग की थी। पत्र में आरोप लगाया गया था कि गौरी ने ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली टिप्पणी की थी।
सहारा न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली |
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