
सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस. अल्ली ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
मंत्री ने जहां अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया, वहीं ED ने मंत्री की 15 दिनों की हिरासत मांगी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एआरएल सुंदरेसन (ARL Sundresan) पेश हुए, जबकि सेंथिल बालाजी की ओर से अधिवक्ता एनआर एलंगो पेश हुए।
मंत्री को ईडी ने बुधवार तड़के कथित नौकरी के बदले नकद घोटाले में गिरफ्तार किया था। उनके सरकारी आवास पर 18 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
ईडी के अधिकारियों ने उनके निवास पर पूछताछ के बाद सचिवालय में उनके कार्यालय पर छापेमारी भी की थी।
आईएएनएस चेन्नई |
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