Sambhal Masjid case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद से जुड़े विवाद को लेकर दायर मुकदमे में आगे की सुनवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। संभल स्थित जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह आदेश पारित किया।
यह पुनरीक्षण याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संभल जिला अदालत के समक्ष वाद की पोषणीयता (सुनवाई योग्य होने) को चुनौती दी गई थी।
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह वाद 19 नवम्बर 2024 को दाखिल किया गया जिसके बाद कुछ ही घंटे के भीतर न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर उसे मस्जिद का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
यह सर्वेक्षण उसी दिन कर लिया गया और 24 नवम्बर 2024 को दोबारा सर्वेक्षण किया गया।
समयलाइव डेस्क प्रयागराज |
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